पर्यावरण ,साइंस विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार अब प्रदेश में सभी कमर्शियल यानि वव्यसायिक वाहनों में गार्बेज बीन यानि डस्टबिन लगाना अनिवार्य किया जा रहा है। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गयी है और अब बिना गार्बेज बीन के कोई न तो वाहन की पासिंग हो सकेगी और न ही यह मान्य होगा। निर्देशों के अनुसार 28 मार्च से एक महीने तक इन लोगो को डस्टबिन बारे जागरूक किया जायेगा .क्षेत्रीय परिवहन विभाग जिला सिरमौर ने इस दिशा में कार्य आरम्भ कर दिया है और ट्रांसपोर्टरों ,टेक्सी यूनियनों को निर्देश दे दिए गया हैं ताकि वो लोग अपने वाहनों में गार्बेज बीन लगा सकें। इसके इलावा सभी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टरों को भी निर्देश दिए गए हैं कि बिना गार्बेज बीन वाले व्यवसायिक वाहनों की पासिंग न की जाये।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सिरमौर सोना चौहान ने बतायाकि निर्देशों के अनुसार सभी व्यवसायिक वाहनों के मालिकों को सूचित किया गया है जल्द अपने वाहनों में गार्बेज बीन लगाएं। कमर्शियल वाहनों में टैक्सियों ,इ वाहन ,परिवहन बसें ,स्कूली बसें। पिक अप इत्यादि शामिल हैं। व्यवसायिक वाहन में कोई भी कूड़ा इधर उधर नहीं फेंकेगा बल्कि गार्बेज बीन में डालेगा। उसके बाद वाहन स्वामी निर्धारित स्थान पर इनको खाली करेगा। अभी विभागलोगो को जागरूक करेगा। लेकिन उसके बाद जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है।