नाहन शहर में बाहरी राज्यों से आने वाले दूध, ब्रेड व मिठाइयों के मासिक कानूनी सैम्पल लेने होंगे सुनिश्चित

उपायुक्त सिरमौर सुमित खिम्टा की अध्यक्षता में आज जिला खाद्य सुरक्षा सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन उपायुक्त के सभागार में किया गया।
उन्होंने सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा को सभी कारोबार कर्ताओं जिनमें दुकानदार, होटल, मिड डे मील, डिपुओं, आंगनवाड़ी केंद्र, कैंटीन, शराब की दुकानों के लाइसेंस अथवा पंजीकरण करने,  नाहन शहर में बाहरी राज्यों से आने वाले दूध, ब्रेड व मिठाइयों के मासिक कानूनी सैम्पल लेने के अलावा मोबाईल फूड टेस्टिंग वैन के माध्यम से जिला के हर क्षेत्र से सैम्पल लेने व जागरूकता फैलाने के निर्देश दिए।
उन्होंने खाद्य सुरक्षा विभाग को सभी लक्ष्यों को समय पर पूरा करने के आदेश दिए। उन्होंने हलवाईयों से पुराना तेल उपयोग न करने की अपील भी की।
सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा डा0 अतुल कायस्थ ने बैठक का संचालन करते हुए बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत 4825 लाइसेंस व पंजीकरण किए गए जिससे लगभग 12 लाख रुपये की फीस प्राप्त हुई है। उन्होंने बताया कि मिलावटी सामान बेचने वालो पर कार्यवाही करते हुए अप्रैल से दिसम्बर, 2024 तक 28 ,खाद्य कारोबारियों से 3 लाख 40 हजार रुपये जुर्माने के रूप में प्राप्त किए। इसके अतिरिक्त इसी अवधि में 236 फूड सैम्पल को जांच के लिए भेजा गया है।

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