Sirmaur Uday

विचार से विकास

थाना माजरा के इलाकों में बढ़ाई गयी निषेधाज्ञा ,20 जून से 26 जून तक बढ़ी धारा 163 बी एन एस

सिरमौर जिला के माजरा थाना के तहत 13 जून को एक मुस्लिम लड़के द्वारा हिन्दू लड़की को भगा कर  ले जाने के प्रकरण के बाद से दोनों समुदायों के बीच पैदा हुए विवाद के चलते क्षेत्र में शांति कायम रखने के उदेशीय से जिला दंडाधिकारी ने प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए 13 जून से 19 जून तक बी एन एस की धारा 163 (पूर्व में धारा  144 सी आर   पी सी )लगाई थी। इसी संदर्भ में पुलिस थाना माजरा के अधिकार क्षेत्र जिनमे कीरत पुर ,मेलियों ,फतेह पुर ,मिसर वाला ,माजरा में शांति व्यवस्था बनाये रखने के उदेशीय से दोबारा 20 जून 2025 से 26 जून ,2025 तक धारा 163  बी एन एस लगाई गयी है। जिसके तहत उक्त क्षेत्रों में 5  व् पांच से अधिक लोगों को इकठा होने व् किसी भी प्रकार के हथियार लेकर चलना प्रतिबंधित रहेगा। पुलिस अधीक्षक सिरमौर निश्चिन्त सिंह नेगी ने लोगो से धारा 163 बी एन एस  की पालना  करने व् शांति बनाये रखने का अनुरोध किया है।