Bilaspur: जिला प्रशासन ने घुमारवीं बाजार में बाल मजदूरी के खिलाफ की कार्रवाई,

बिलासपुर जिला के उपमंडल घुमारवीं के अंतर्गत घुमारवीं बाजार में बाल मजदूरी की शिकायतें मिलने पर आज उपायुक्त बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक के निर्देशों पर
घुमारवीं शहर व आसपास के क्षेत्रों में   श्रम विभाग और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों की गठित टीम ने शहर की विभिन्न दुकानों में दबिश दी।  इस दौरान दुकान मालिकों द्वारा दुकानों पर रखे गये लोगो  का विवरण हाजिरी रजिस्टर ,वेतन रिकॉर्ड , शॉप लाइसेंस सहित अन्य अवश्य के रिकॉर्ड चेक किए गए ।
विभाग द्वारा अचानक दी गई इस दबिश के दौरान एक रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान पर एक 13 वर्षीय बच्चे को काम करते पाया गया । दुकानदार से उस बच्चे से संबंधित रिकॉर्ड मांगने पर दुकानदार कोई भी रिकॉर्ड विभाग को नहीं दिखा पाया।  विभागीय अधिकारियों द्वारा जांच करने पर पाया गया कि दुकानदार द्वारा इस बच्चे से सेल्जमैन का कार्य करवाया जा रहा था ।जिस पर विभाग द्वारा दुकानदार पर कार्यवाही की गई। कार्रवाई के दौरान दुकानदार से बच्चे का सभी रिकॉर्ड दो दिन के भीतर विभाग के समक्ष प्रस्तुत करने के आदेश जारी किए गए।

इस दौरान बाल विकास परियोजना अधिकारी तथा चाइल्ड हेल्पलाइन के अधिकारियों द्वारा बच्चे की काउंसलिंग की। गई जिसमें पाया गया कि बच्चे को काम करने के बदले में रहने की जगह तथा दो वक्त का खाना दिया जा रहा था।
शहर भर में कई गयी इस कारवाही के दौरान श्रम विभाग अधिकारियों ने   कई दुकानों पर काम कर रहे लोगों का अवश्यक रिकॉर्ड नहीं पाया गया साथ ही इन दुकानों पर ना तो आवश्यक हाजिरी रजिस्टर मिला और ना ही वेतन संबंधी कोई रिकॉर्ड कुछ दुकानदार पेश कर पाए। विभाग द्वारा सभी व्यापारियों को जल्द से जल्द अपने लाइसेंस बनवाने तथा अन्य औपचारिकताएं पूरी करने के आदेश जारी किए गए। इस कार्यवाही के दौरान श्रम विभाग के अधिकारियों के साथ चाइल्ड हेल्पलाइन के अधिकारी, घुमारवीं बाल विकास परियोजना अधिकारी तथा पुलिस कर्मी मौजूद रहे।

क्या बोले डीसी
उपायुक्त बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक ने बताया कि गत दिनों घुमारवीं बाजार में बाल मजदूरी की शिकायतें मिलने पर इस मामले में संज्ञान लेते हुए श्रम विभाग सहित संबंधित विभागों की एक टीम गठित कर दबिश करने के निर्देश जारी किए गए । उन्होंने बताया कि आज मौके पर टीम द्वारा एक दुकान दुकान से 13 वर्षीय बच्चे को काम करते पाया गया है जिस पर दुकानदार के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि बाल मजदूरी के विरुद्ध शिकायत मिलने पर जिला के अन्य क्षेत्रों में भी दबिश देकर कार्यवाही की जाएगी।

आबिद हुसैन सादिक ने बताया कि अक्टूबर 2006 में, सरकार ने बाल श्रम (उन्मूलन और पुनर्वास) विधेयक, 2006 को बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 में संशोधन के रूप में पारित किया।
2006 में, सरकार ने होटल, ढाबों, रेस्तरां, दुकानों, कारखानों, रिसॉर्ट, स्पा, चाय की दुकानों आदि जैसे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में घरेलू नौकर या श्रमिकों के रूप में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगा दिया। इसने चेतावनी दी कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम पर रखने वाला कोई भी व्यक्ति अभियोजन और दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।

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