रानीताल चौक से बस स्टैण्ड़ चौक तक 26 से 28 अक्तूबर तक यातायात की आवाजाही रहेगी बन्द

जिला दण्ड़ाधिकारी, जिला सिरमौर सुमित खिमटा ने आज मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 एवं 117 में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा जन सुरक्षा व उनकी सुविधा के दृष्टिगत रानीताल चौक से बस स्टैण्ड़ चौक तक सड़क के मुरम्मत कार्य के निष्पादन हेतू 26 से 28 अक्तूबर,2024 तक यातायात की आवाजाही को बन्द रखने के आदेश जारी किए है।
आदेश के अनुसार रानीताल चौक से बाल्मिकी बस्ती नाहन क्षेत्र के चारों तरफ रिहायशी आबादी होने के कारण दिन के समय लोगों के साथ-साथ वाहनों की आवाजाही ज्यादा रहती है। इसके अतिरिक्त त्यौहार निकट होने के कारण भी लोगों तथा वाहनों का आवागमन काफी अधिक है और दिन के समय स्कूल वाहनों की आवाजाही काफी रहती है, इस कारण सडक की मुरम्मत का कार्य सुबह 9ः00 बजे से दिन में 1ः00 बजे तक किया जाएगा तथा सरकारी व प्राईवेट बसें जोकि बस स्टैण्ड से वाया रानीताल, गुन्नुघाट, दिल्ली गेट होते हुए आती जाती है, उनको जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बस स्टैण्ड से होते हुए बस्ती चौक से ही डायवर्ट किया जाएगा ताकि सडक मुरम्मत का कार्य शीघ्र पूर्ण किया जा सके।
यह आदेश तुरंत प्रभाव से व अगले आदेशों के जारी होने तक प्रभावी रहेंगे।

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